हरिद्वार। उत्तराखंड सरकार ने राशन कार्ड सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सरल और डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए यूनिफाइड राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम (URCMS) पोर्टल लागू कर दिया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब नागरिक राशन कार्ड से जुड़ी लगभग सभी सेवाओं का लाभ ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे उठा सकेंगे।
सरकार द्वारा पुराने आरसीएमएस पोर्टल को अपग्रेड कर तैयार किए गए इस अत्याधुनिक सिस्टम में नया राशन कार्ड बनवाने, परिवार के सदस्य का नाम जोड़ने या हटाने, पता परिवर्तन, मोबाइल नंबर अपडेट और अन्य संशोधन की सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं। इससे आम लोगों को सरकारी कार्यालयों और राशन की दुकानों के बार-बार चक्कर लगाने से राहत मिलेगी।
जिला पूर्ति अधिकारी मुकेश पाल ने बताया कि राज्य सरकार की यह पहल जनहित में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने कहा कि नई डिजिटल व्यवस्था से राशन कार्ड सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी, अनियमितताओं पर रोक लगेगी और लोगों को समय पर सुविधाएं मिल सकेंगी। उन्होंने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि सभी पुराने राशन कार्ड धारक 30 मई तक अपनी ई-केवाईसी अवश्य पूर्ण करा लें, ताकि भविष्य में राशन वितरण में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो।
उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा ‘मेरा ई-केवाईसी’ ऐप भी उपलब्ध कराया गया है, जिसके माध्यम से उपभोक्ता घर बैठे आसानी से ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। विभाग के अनुसार समय रहते ई-केवाईसी नहीं कराने पर लाभार्थियों को भविष्य में राशन संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
‘सिटीजन लॉगिन’ से सीधे आवेदन की सुविधा
नई व्यवस्था के तहत नागरिक अब आधिकारिक पोर्टल पर ‘सिटीजन लॉगिन’ के जरिए स्वयं आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के दौरान जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने की सुविधा भी दी गई है। पूरी प्रक्रिया को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए ओटीपी आधारित सत्यापन प्रणाली को अनिवार्य किया गया है।
नए राशन कार्ड के लिए आधार आधारित ओटीपी लॉगिन जरूरी होगा, जबकि पुराने राशन कार्ड में किसी प्रकार के संशोधन के लिए कार्ड मुखिया के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी का उपयोग करना होगा। ऐसे में विभाग ने राशन कार्ड धारकों से अपने मोबाइल नंबर सक्रिय रखने की भी अपील की है।
हालांकि जिन लोगों को ऑनलाइन आवेदन करने में परेशानी होगी, उनके लिए तहसील और जिला पूर्ति कार्यालयों में ऑफलाइन सहायता की व्यवस्था भी जारी रहेगी।
नए राशन कार्ड के लिए जरूरी दस्तावेज
नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदक को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बिजली बिल, बैंक पासबुक, गैस बुक, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो जमा करनी होगी।
वहीं राशन कार्ड को एक दुकान से दूसरी दुकान में ट्रांसफर कराने के लिए प्रार्थना पत्र, बैंक पासबुक, बिजली बिल और राशन कार्ड की प्रति आवश्यक होगी।
डिजिटल उत्तराखंड की ओर बड़ा कदम
खाद्य एवं पूर्ति विभाग की यह नई पहल डिजिटल उत्तराखंड की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जिला पूर्ति अधिकारी मुकेश पाल की सक्रियता और विभागीय प्रयासों से अब राशन कार्ड सेवाएं अधिक पारदर्शी, तेज और आम जनता के लिए सुविधाजनक बनने जा रही हैं।

