राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य, 30 मई तक प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश


समय सीमा तक ई-केवाईसी नहीं कराने पर राशन कार्ड यूनिट हो सकती हैं अस्थायी रूप से निष्क्रिय


समाचार प्रहरी 24 | संवाददाता | हरिद्वार। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) कराना अब अनिवार्य कर दिया गया है। शासन के निर्देशों के क्रम में जनपद हरिद्वार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एवं राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत संचालित राशन कार्डों और यूनिटों की ई-केवाईसी प्रक्रिया तेजी से कराई जा रही है। यह कार्य उचित दर विक्रेताओं के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, ताकि पात्र लाभार्थियों को भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
जिला पूर्ति अधिकारी मुकेश पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में अब तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 71 प्रतिशत लाभार्थियों की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, जबकि शेष लाभार्थियों की प्रक्रिया अभी लंबित है। शासन द्वारा ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 30 मई 2026 निर्धारित की गई है और विभाग का लक्ष्य निर्धारित समय सीमा के भीतर शत-प्रतिशत ई-केवाईसी पूर्ण कराना है।
उन्होंने बताया कि राशन कार्ड धारकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा “MERA e-KYC” नामक मोबाइल ऐप भी जारी किया गया है। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लाभार्थी स्वयं भी घर बैठे अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। ऐप के माध्यम से राशन कार्ड धारक अपने और परिवार के अन्य सदस्यों का आधार नंबर दर्ज कर फेस रीडिंग के जरिए सत्यापन कर सकते हैं। इससे उचित दर की दुकानों पर लगने वाली भीड़ कम होगी तथा लाभार्थियों को सुविधा मिलेगी।
जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा कि ई-केवाईसी प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य पात्र लाभार्थियों का सत्यापन करना तथा अपात्र लोगों को योजना से बाहर करना है, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पारदर्शिता के साथ पहुंच सके। उन्होंने सभी राशन कार्ड धारकों से अपील की कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करा लें।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा तक ई-केवाईसी नहीं कराने वाले राशन कार्ड अथवा संबंधित यूनिटों को अस्थायी रूप से निष्क्रिय किया जा सकता है, जिससे राशन वितरण में बाधा उत्पन्न हो सकती है। विभाग द्वारा लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए उचित दर विक्रेताओं एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

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